जगदलपुर.खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। खाद्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में मक्का मूल्य पर मक्का उपार्जन हेतु कृषकों का पंजीयन की अवधि 16 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है। खरीफ वर्ष 2018-19 के लिए औसत अच्छी किस्म एफ.ए.क्यू. के मक्का का समर्थन मूल्य रूपए पर 1700 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से ही मक्का की खरीदी 1 नवम्बर 2018 से 31 मई 2019 तक की जाएगी। किसानों से समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की गई है। धान उर्पाजन के समान मक्का का उर्पाजन भी आॅनलाईन किया जाएगा। मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लम्पस के माध्यम से किया जाएगा। जिले में 22 समितियों के माध्यमा से मक्का की खरीदी की जाएगी। भारत शासन द्वारा निर्धारित गुण्वत्ता मानकों के अनुरूप मक्का का उपार्जन कृषकों से ऋण पुस्तिका के आधार पर किया जाएगा तथा क्रय मात्रा का इन्द्राज संबंधित समिति के प्रबंधक अधिकृत कर्मचारी द्वारा अनिवार्यतः ऋण पुस्तिका मे की जाएगी।
खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में मक्का खरीदी की राशि का समस्त भुगतान धान खरीदी के समान ही कृषकों के खाते में डिजिटल मोड से किया जाएगा। मक्का खरीदी अवधि का पर्याप्त प्रचार-प्रसार के समाचार पत्रों के माध्यम से किये जाने के शासन के निर्देश हैं ताकि किसान उक्त अवधि के दौरान अपना मक्का विक्रय कर सके। मक्का खरीदी के अंतिम दिन शाम 5 बजे तक जो मक्का खरीदी केन्द्र में विक्रय हेतु आयेगा उसे उसी दिन तौल कर खरीदी की जावेगी। मक्का की खरीदी पुराने बारदानों पीडीएस कृषक के में किया जाएगा। पुराने बारदानों की राशि का भुगतान पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा निर्धारित दर अनुसार किया जाएगा। मक्का उपार्जन से संबंधित समस्याओं एवं कठिनाईयों को खाद्य विभाग के काॅल सेन्टर नम्बर 1800-233-3663 में दर्ज कराया जा सकेगा। उपार्जित मक्का के भुगतान हेतु आवश्यक राशि, बारदानें एवं परिवहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में एक नोडल अधिकारी की नियुक्त की जाएगी।खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन हेतु प्राप्त दिशा- निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाहियां समय-सीमा में पूर्ण करने एवं सभी संबंधित विभाग प्रमुख को निर्देशित किया गया है।
जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन कार्य संपादन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय तथा रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड -03 (संविदा) पद केवल 6 माह तक की अवधि के लिए निश्चित मानदेय रूपए 12675/-एकमुश्त प्रतिमाह, के लिए पांच अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार इनमें प्रकाश नारायण साहू, धनंजय पटेल, राजेश कुमार, रोहित कुमार साहू, अशोक कुमार बंजारे, इसी तरह कलेक्टर दर पर भृत्य के पद 06 माह के लिए दौवाराम, राजूदास, श्रीमती संतोषी, धरेन्द्र कुमार बघेल, रितेश कुमार के नाम शामिल है। जारी आदेश में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है, अन्यथा नियुक्ति स्वमेव रद्द मानी जाएगी।
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