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मीडिया प्रमाणन समिति ने प्रसारण हेतु विज्ञापन का किया प्रमाणन

रायपुर, 16 अक्टूबर 2018. निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की पहली बैठक अतिरिक्तमुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई। बैठक में प्रसारण पूर्व प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार कियागया तथा सदस्यों की सहमति के बाद उसे प्रसारण हेतु अनापत्ति का प्रमाणपत्र जारी किया गया। समिति के पास आज सिर्फ एक आवेदन प्राप्त हुआथा बैठक में प्रमाणन समिति की डॉ. रेणुका श्रीवास्तव (रायपुर दक्षिण की रिटर्निंग अधिकारी) आकाशवाणी के प्रोग्राम हेड श्रीमती एस. पद्मजा तथादूरदर्शन के प्रोग्राम हेड श्री पी.के. श्रीवास्तव शामिल थेभारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य स्तर पर एक तथा प्रत्येक जिले में भी एक एकमीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया हैमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा गठित राज्य स्तरीय प्रमाणनसमिति में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त रायपुर जिले के एक विधानसभा क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी एवं सूचना एवंप्रसारण विभाग के एक प्रथण श्रेणी अधिकारी शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त प्रादेशिक राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण समय उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण माध्यमों (दूरदर्शन एवं आकाशवाणी) पर प्रचार के लिए समान समय उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में भी आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों को सार्वजनिक (शासकीय) क्षेत्र के प्रसारणकर्ता प्रसार भारती निगम द्वारा प्रचार के लिए निःशुल्क समय उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में राजनीतिक दलों को प्रचार की यह सुविधा दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों तथा राजधानी स्थित प्रसारण केन्द्र से दी जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ में स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी के अन्य रिले केन्द्र भी प्रसारित करेंगे।

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