रायपुर. राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा-3 के तहत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसके छह अग्र (फ्रन्ट) संगठनों को एक बार फिर एक वर्ष के लिए विधि विरूद्ध (गैर कानूनी) संगठन घोषित कर दिया है। इस आशय की अधिसूचना राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी कर दी गई है, जो 12 अप्रैल 2018 से एक वर्ष के लिए प्रभावशील हो गयी है। विधि विरूद्ध घोषित किए गए अग्र संगठनों मेें- दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच और जनताना सरकार शामिल हैं।