मध्याह्न भोजन के लिए 1500 क्विंटल से अधिक का चावल का पुर्नबंटन

धमतरी. जिले के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत् अक्टूबर के लिए राज्य स्तरीय वेबसाइट पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई छात्र संख्या तथा मांग पत्र के आधार पर उपलब्ध खाद्यान्न आबंटन का पुर्नबंटन किया गया है। जिले के कुल 1338 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए 1545 क्विंटल 90 किलोग्राम चावल का पुर्नबंटन किया गया है। इनमें 886 प्राथमिक स्कूलों के लिए 765 क्विंटल 60 किलोग्राम एवं 452 माध्यमिक स्कूलों के लिए 780 क्विंटल 30 किलोग्राम चावल का पुर्नबंटन सम्मिलित है।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक विकासखण्ड-धमतरी के 343 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए 464 क्विंटल 70 किलोग्राम चावल आबंटित किया गया है। इनमें 205 प्राथमिक स्कूलों के लिए 199 क्विंटल 60 किलोग्राम एवं 138 माध्यमिक स्कूलों के लिए 265 क्विंटल 10 किलोग्राम चावल का आबंटन किया गया। इसी तरह विकासखण्ड-कुरूद के 302 स्कूलों के लिए 422 क्विंटल 70 किलोग्राम चावल आबंटित किया गया। इनमें 184 प्राथमिक स्कूलों को 211 क्विंटल 80 किलोग्राम एवं 118 माध्यमिक स्कूलों को 210 क्विंटल 90 किलोग्राम चावल का आबंटन किया गया। मगरलोड विकासखण्ड के 224 स्कूलों को 255 क्विंटल 10 किलोग्राम चावल पुर्नबंटित किया गया है। यहां के 153 प्राथमिक स्कूलों को 133 क्विंटल 60 किलोग्राम एवं 71 माध्यमिक स्कूलों को 121 क्विंटल 50 किलोग्राम चावल तथा विकासखण्ड नगरी के 469 स्कूलों को 403 क्विंटल 40 किलोग्राम चावल का आबंटन किया गया है। यहां के 344 प्राथमिक स्कूलों को 220 क्विंटल 60 किलोग्राम एवं 125 माध्यमिक स्कूलों के लिए 182 क्विंटल 80 किलोग्राम चावल का पुर्नबंटन किया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार 19 सितम्बर को गरियाबंद शहर की एक दुकान में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित गुटखे के 266 पैकेट जब्त कर उनके सैम्पल आगे की कार्रवाई हेतु रायपुर स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री तरूण बिरला ने अपनी टीम के साथ बुधवार को शहर के छुरा रोड पर स्थित मनराखन पान भण्डार में दबिश दी, जहां पर प्रतिबंधित गुटखा के 266 नग पैकेट पाए गए, जिनकी कीमत लगभग 27 हजार रूपए आंकी गई है। लैब रिपोर्ट मिलने के बाद दुकान संचालक पर चालानी कार्रवाई करते हुए प्रकरण जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि कोटपा एक्ट-2003 के तहत नगर के लगभग 20 पान ठेलों, दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण की कार्रवाई की गई। इसके पहले, पिछले दो सालों में जिले की लगभग कई दुकानों में दबिश देकर विभाग द्वारा लाखों रूपए के प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटखे लगभग 11 दुकानों व कोचियों से जब्त किए गए हैं। गरियाबंद के अलावा अब तक मैनपुर, देवभोग, इंदागांव, पाण्डुका, छुरा, फिंगेश्वर, राजिम सहित कस्बाई व ग्रामीण इलाकों में विभाग की टीम द्वारा दबिश देकर कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि लोगों के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए छापामार कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। साथ ही आमजनता से प्रतिबंधित गुटखों का उपयोग नहीं करने की अपील करते हुए इस कार्य में सहयोग करने की अपील की गई है। उक्त कार्रवाई में एनटीसीपी की राज्य सलाहकार सुश्री ख्याति जैन, एनटीसीपी के जिला नोडल अधिकारी डॉ. जी.एल. टंडन, डॉ. श्रीकांत चंद्राकर तथा नमूना सहायक श्री कौशल साहू शामिल थे।