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सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर मु’स्लि’म पर्स’नल लॉ बोर्ड ने दिया बड़ा बया’न..

उत्तर प्रदेश में मौजूदा अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अपने फै’सले में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने वि’वा’दित जगह को रा’मल’ला का बताया। साथ ही कहा कि सु’न्नी व’क्फ बोर्ड को म’स्जि’द निर्माण के लिए कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाए। इस ऐ’तिहा’सिक फैसले के मद्देनजर अ’यो’ध्या के चप्पे-चप्पे की सुर’क्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में धा’रा 144 लागू की गई है।

आपको बता दें कि अयोध्या मामले के फैसले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को स’तर्क रहने की हि’दायत दी है। अ’यो’ध्या में धारा 144 लागू है, साथ ही सुर’क्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बेह’द सं’वेदन’शील मामले को देखते हुए देशभर में पुलिस अ’ल’र्ट पर है।

सुप्रीम कोर्ट ने रा’मल’ला वि’राज’मान को मुख्य पक्षकार माना है। वहीं नि’र्मो’ही अखाड़े के दावे को खा’रिज कर दिया गया है। निर्मोही अखाड़े को सेवायत का अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक म’स्जि’द के नीचे विशाल रचना थी, जो इ’स्ला’मिक नहीं थी।

वहीँ जम्मू-कश्मीर में धारा-144 लागू है। इस मामले में मीडिया से बातचीत में जफरयाब जिलानी ने कहा कि सु’न्नी व’क्फ बो’र्ड फैसले को चु’नौ’ती देगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अ’संतो’ष जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि सु’न्नी व’क्फ बो’र्ड इस फैसले के खि’लाफ अपील करेगा। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फै’सले का सम्मान करने और शांति बनाए रखने की अपील की।

गौरतलब है कि इस मामले में सु’न्नी व’क्फ बोर्ड, नि’र्मोही अ’खाड़ा और रा’मल’ला तीनों पक्षों के बीच वि’वाद चल रहा है। वहीँ इस मामले में बा’बरी म’स्जि’द के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, सही दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुनाया, मैं अ’दा’लत के फैसले का सम्मान करता हूं।

इसके साथ हि’न्दू म’हास’भा के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा- यह एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने विविधता में एकता का संदेश दिया है।

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